लद्दाख में विशेषाधिकार : अब स्थानीय को ही सरकारी नौकरी, रोजगार अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम 2021 की अधिसूचना जारी

लद्दाख में विशेषाधिकार : अब स्थानीय को ही सरकारी नौकरी, रोजगार अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम 2021 की अधिसूचना जारी

जम्मू/लेह
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीय लोगों लद्दाखियों को ही मिलेगी। लंबे अरसे से उठ रही मांग के बाद लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों के लागू होने पर लद्दाख में सरकारी नौकरी केवल लद्दाख के स्थानीय निवासी को ही मिलेगी। हालांकि जम्मू-कश्मीर कैडर से लद्दाख में पहले से तैनात कर्मचारी को नए नियमों के तहत स्थानीय ही माना जाएगा। 

लद्दाख प्रशासन ने एसओ संख्या 16 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सेवा चयन के दौरान लद्दाख निवासी की औपचारिकता वही पूरा कर सकता है, जो लद्दाख निवासी के लिए निर्धारित मानदंड पूरा करता हो। इससे पहले अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में भी स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई थी । 

छठी अनुसूची की मांग में रोजगार भी था मुद्दा
लद्दाख में नौकरियों और जमीन पर लद्दाखियों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न दलों के नेता एक मंच पर आकर आंदोलन कर रहे थे। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाखी नेताओं की इकाई कई बार केंद्र से बातचीत कर चुकी है। पहाड़ी विकास परिषद चुनाव से पूर्व इसी मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का एलान भी किया गया था, जिसे केंद्र के आश्वासन पर वापस लिया गया। 

चुनाव के बाद से लद्दाखियों को विशेषाधिकार देने की मांग ने फिर जोर पकड़ा। हालांकि लद्दाख के ज्यादातर नेता अभी भी छठी अनुसूची की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकारी नौकरियों को लद्दाखियों के लिए आरक्षित करने के फैसले से खासकर युवाओं ने राहत की सांस ली है।

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